उत्तर प्रदेशकुशीनगर

कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद में रात्रिकालीन कर्फ्यू का हुआ आदेश

कुशीनगर में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी

कुशीनगर

जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने वर्तमान समय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में संपूर्ण कुशीनगर जनपद में आज से ही रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह कर्फ्यू शासन द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से होगी अनुपालन

रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेन्स आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से सम्बन्धित कर्मियों को उनकी आई०डी० के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।

बाजारों में अब होगी  ‘मास्क नहीं तो समान नहीं’ 

जिलाधिकारी ने बताया कि बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। उन्होंने अपील किया की बिना मास्क वाले ग्राहकों को कोई भी दुकानदार सामान न दें।  शॉपिंग माल्स तथा सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

औद्योगिक इकाइयों को रहेगी रात्रिकालीन कर्फ्यू की छूट

कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गांवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जायेगा इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल पृथक से निर्देश जारी किये जायं, जिनका जनपद स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

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