कुशीनगरराष्ट्रीय

हाईकोर्ट के आदेश पर खलिहान व खाद गड्ढे को खाली कराने का मिला निर्देश

कोर्ट के हस्तक्षेप से खलिहान व खाद गड्ढे की भूमि को खाली करने का मिला निर्देश

कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गड़हिया बसन्तपुर के रंगपुर में हाई कोर्ट के आदेश पर खलिहान व खाद गड्ढे को खाली कराने के लिए निर्देश दिया गया है।

जिसके अनुपालन में खड्डा तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी व नेबुआ नौरंगिया थाना एसआई भरत राम मिश्रा मैफोर्स के साथ आकर खलिहान तथा खाद गड्ढे की भूमि को चिन्हित कराते हुए अवैध रूप से बसे लोगों द्वारा किए निर्माण भवन को खाली करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के आदेश पर मिला खाली कराने का निर्देश

तहसीलदार खड्डा के निर्देश पर मौके पर उपस्थित लेखपाल, कंनूनगो द्वारा पैमाइस करके लाल झण्डी लगा कर चिन्हित कराया गया। जिसमे अबैध निर्माण सात लोगो का घर पाया गया,जहाँ सरकार अबैध सरकारी जमीन को खाली करा रही है तो वहीं कुछ लोग कब्जा करने पर आमाद है। यह मामला काफी दिनों से लम्बीत चल रहा था।

जब प्रथम पक्ष डॉक्टर मोहरम अंसारी को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित हाई कोर्ट प्रयागराज में पीआईएल दाखिल किया जिसमें किसी तरह का फैसला नहीं आया। तब जाके पीड़ित डॉक्टर मोहरम अंसारी ने कनटम ऑफ कोर्ट किया। उस के बाद खड्डा तहसीदार द्वारा आएं हुए निर्देश का पालन कराया जा रहा है। इस लम्बे समय के अंतराल में डॉक्टर मोहरम अंसारी को द्वितीय पक्ष के परिवार द्वारा बार बार झगड़ा लड़ाई कर डॉक्टर मोहरम अंसारी के परिवार को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है।

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